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हरियाणा में जबरन कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध किसानों को खाद के साथ जबरदस्ती कीटनाशक देने पर होगी बड़ी कार्रवाई

चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा

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Haryana News : खाद के साथ खाद विक्रेताओं द्वारा किस को जबरन कीटनाशक बेचने का मामला लगातार सुर्खियों में रहने के बाद अब सरकार ने इस पर कड़ी लगाम कसने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति खाद के साथ जबरन कीटनाशक देने का काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा में चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड पर एक्शन लिया गया है और हरियाणा भर से कीटनाशकों को न बेचने के आदेश जारी किए गए हैं।

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जबरन टैगिंग और बिना अनुमति कीटनाशक बिक्री के गंभीर आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद कंपनी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में कीटनाशकों की बिक्री बंद करने और एक सप्ताह में पूरा स्टॉक बाजार से उठाने के आदेश जारी किए गए हैं।
वहीं सोनीपत में करीबन 7 केन्द्र हैं और जहां से भी हजारों किसान खाद खरीदते हैं और विभाग ने पत्र जारी कर पूरे हरियाणा के लिए आदेश जारी किए हैं।

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कृषि विभाग को कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। अंबाला के नारायणगढ़ स्थित भोले शंकर ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत जनसंवाद पोर्टल पर की गई थी और उसकी जांच डीडीए अंबाला द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि कंपनी सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ कीटनाशकों और अन्य उत्पादों की टैगिंग कर रही थी।
रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने करीब 1 करोड़ रुपए के सब्सिडी वाले उर्वरक और 43.88 लाख रुपए के कीटनाशक और अन्य प्रोडक्ट्स टैगिंग के साथ बेचे, जिससे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन साबित होता है।

 

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कृषि विभाग को कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी।
लवली कुमार द्वारा भेजी गई ईमेल शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनी यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ गैर-सब्सिडी उत्पादों को जबरन टैग कर रही है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर 01.04.2025 से अब तक की जिलावार और माहवार बिक्री विवरण मांगा। विभाग के अनुसार कंपनी ने बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया।

बिना पंजीकरण के कीटनाशक बिक्री का आरोप

विभाग ने पाया कि कंपनी हरियाणा से बाहर स्थित कुछ निर्माताओं के कीटनाशक बिना राज्य में अनिवार्य पंजीकरण के बेच रही थी। यह बिक्री भी सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ टैगिंग करके की जा रही थी, जो विभागीय निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) स्कीम के तहत आने वाले उत्पादों के साथ गैर-अनुमोदित कीटनाशकों की टैगिंग को विभाग ने गंभीर श्रेणी की अनियमितता माना है।

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विभाग का कड़ा एक्शन

पूरे मामले की विस्तृत जांच और तथ्यों की समीक्षा के बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के निदेशक राजनारायण कौशिक, IAS ने कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। जारी आदेशों के अनुसार, कंपनी को हरियाणा में कीटनाशकों और अन्य उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बाजार में उपलब्ध शेष स्टॉक को एक सप्ताह के भीतर उठाने को भी कहा गया है।

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